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पौध संरक्षण उपकरण
क्र सं | प्रश्न |
उत्तर |
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1 | अनुदान पर पौध संरक्षण यंत्र क्रय करने की प्रक्रिया क्या है |
कृृषक अनुदान पर पौध संरक्षण यंत्र क्रय करना चाहता है तो यंत्र की पूर्ण राशि क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/पंजीकृत निर्माता/अधिकृत विक्रेता को जमा कराकर यंत्र प्राप्त किये जाने का प्रावधान है। अनुदान की राशि का भुगतान भौतिक सत्यापन के पश्चात् संबंधित उप/सहायक निदेशक कृषि कार्यालय द्वारा संबंधित कृषक को ऑन-लार्इन बैंक खाते में किया जाता है। |
2 | पौध संरक्षण यंत्र पर कितना अनुदान मिलता है |
कृषकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन/दलहन/गेहूं/न्यूट्री सिरियल्स), योजनान्तर्गत मानव चालित पौध संरक्षण यंत्र पर 40-50 प्रतिशत या 600-750 रूपये, शक्ति चालित पौध संरक्षण यंत्रों पर लागत का 40-50 प्रतिशत या 2500 से 10000 रूपये, ट्रैक्टर चालित पौध संरक्षण यंत्रों पर लागत का 40-50 प्रतिशत या 28000 से 37000 रूपये तक अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। |
3 | योजना का लाभ लेने के लिए कौन पात्र है। |
राज्य के सभी ऐसे कृषक जिन्हें विभाग की किसी भी योजना से लाभ नहीं मिला है एवं जिले में चयनित आदर्श गाव के कृषकों को प्राथमिकता प्रदान कर लाभान्वित किया जाता है। पौध संरक्षण यंत्रों के वितरण में अनुसूचित जाति/जन जाति, महिला, बीपीएल, सीमान्त, लघु कृषकों एवं अन्त्योदय/खाद्य सुरक्षा परिवारों के कृषकों को प्राथमिकता से लाभान्वित किया जाता है। लघु/सीमान्त/अजा/अजजा/महिला कृषकों की श्रेणी हेतु उप निदेशक कृषि (विस्तार)/सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अपने स्तर पर जमाबन्दी/पासबुक के आधार पर कृषक के जोत/जाति/लिंग/श्रेणी का निर्धारण करते हुए अनुदान स्वीकृत कर सकता है। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 30 प्रतिशत महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है। |
4 | आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज जमा करवाना अनिर्वाय है। |
आधार कार्ड की प्रतिलिपि, बैंक की पासबुक/चैक की प्रतिलिपि/पौध संरक्षण यंत्रों पर अनुदान प्राप्ति हेतु फोटो। |
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लाभार्थि को मिलने वाले अनुदान की जानकारी कैसे मिलती है।
योजना का लाभ लेने के लिएआवेदन का क्या तरीका है।
योजना किस प्रकार की है |
संबंधित उप/सहायक निदेशक कृषि (वि.) कार्यालय द्वारा अनुदान की राशि का भुगतान कृषक को ऑन-लार्इन किया जाता है। जिसकी सूचना कृषक के मोबाइल पर सन्देश के माध्यम से सम्प्रेषण होता है एवं सबंधित कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भी उपलब्ध रिकार्ड अनुसार सूचना दी जाती है।
व्यक्तिगत |
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