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कृषि विषय लेकर अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि
देय लाभ :-
- कृषि विषय लेकर सीनियर सैकेण्डरी (10+2)में अध्ययनरत छात्राओं को राशि रूपये 5000प्रतिवर्ष की दर से 11 वीं एवं 12 वीं कक्षा हेतु।
- कृषि स्नातक शिक्षा जैसे उद्यानिकी,डेयरी,कृषि अभियांत्रिकी,खाद्य प्रसंस्करण आदि में अध्ययनरत छात्राओं को 12000 रूपये प्रतिवर्ष की दर से 4
- वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु। तथा श्री कर्ण नरेन्द्र व्यवसाय प्रबन्धन महाविद्यालयजेाबनेर में बी. एस. सी (कृषि) व एमबीए एग्री बिजनेस में अध्ययनरत छात्राओं को भी रू. 12000प्रतिवर्ष पंचवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु।
- कृषि स्नात्कोत्तर षिक्षा (एम.एस.सी.कृषि) में अध्ययनरत छात्राओं को 12000रूपये राशि प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु।
- कृषि विषय में पी.एच.डी. में अध्ययनरत छात्राओं को 15000रूपये प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष हेतु।
पात्रता :-
- केवल राजस्थान की मूल निवासी ऐसी छात्राएं जो राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों,महाविद्यालयों,विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत है।
प्रोत्साहन राशि इनको देय नही होगी :-
- गत वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्राओं को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लेने पर
- जिन छात्राओं ने श्रेणी सुधार हेतु उसी कक्षा में पुनः प्रवेश लिया हो
- सत्र के मध्य विद्यालय/महाविद्यालय/विष्वविद्यालय छोड़कर जाने वाली छात्राएं
आवेदन प्रक्रिया :-
- प्रोत्साहन राशि हेतु कृषि में अध्ययनरत छात्राओं का आवेदन राज किसान पोर्टल (http://rajkisan.rajasthan.gov.in) पर आन लाइन जिले के उप निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद् को करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज :-
- जन आधार कार्ड
- गत वर्ष की अंकतालिका
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- नियमित विद्यार्थी होने का संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र
- श्रेणी सुधार हेतु प्रवेश नहीं लेने का प्रमाण पत्र
समय सीमा :-
- आवेदन करने की अंतिम तिथि - 31 जनवरी तक
कहां सम्पर्क करें :-
- ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक
- पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी
- उप जिला स्तर पर :- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)
- जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार)